भूमि उपयोग राजस्व संहिता नियमो मैं बदलाव

45 दिनों मैं एसडीएम को देनी होगी अनुमति नही तो स्वतः अनुमति होगी मान्य

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है.

इसके बाद कृषि भूमि में घर बनाने, मकान के लिए कर्ज लेने, नक्शा पास कराने और उद्योग लगाने के लिए हर महीने अब तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे. तहसील के एसडीएम को 45 दिन के भीतर ही कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर निर्णय लेना होगा.

ऐसा नहीं करने पर स्वयं नुमति मान ली जाएगी. सरकार ने इसके लिए राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है.

प्रदेश में भू उपयोग परिवर्तन के हज़ारों मामले लम्बित है. ऐसे सभी आवेदनो का 45 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा. बड़ी संख्या में निवेशक औद्योगिक इकाइयों के लिए किसानों से सीधे भूमि लेने का प्रयास कर रहे हैं.

तय समय सीमा में भू-उपयोग परिवर्तन से निजी प्रोजेक्ट में तेजी आएगी. ज़मीनी स्तर पर रोज़गार कारोबार शुरू करने के लिए लोग आगे आ रहे है. वो आसानी से अपनी योजना के अनुसार काम बढ़ा सकेंगे.

 

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