नई व्यवस्था ई-स्टाम्प वेण्डरों को भी लाभ मिलेगा, वेण्डरों को ढ़ेरो स्टाम्प पेपर संभालने से मिलेगा छुटकारा
सुलतानपुर 05 नवम्बर/ अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उमाकान्त त्रिपाठी के निर्देश के क्रम में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की ओर से आमजन की सुविधा के लिये अब 10 रूपये से लेकर करोड़ों रूपये की धनराशि का स्टाम्प शुल्क मात्र एक पेपर पर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों को अपने अभिलेखों की सुरक्षा में अधिक आसानी होगी। नई व्यवस्था ई-स्टाम्प वेण्डरों को भी लाभ मिलेगा, वेण्डरों को ढ़ेरो स्टाम्प पेपर संभालने से छुटकारा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि जनपद में कार्यरत समस्त स्टाम्प विक्रेताओं में से इच्छुक स्टाम्प विक्रेताओं को ए0सी0सी0(प्राधिकृत संग्रह केन्द्र) बनाया गया है और आगे भी बनाया जा रहा है। जन सामान्य द्वारा बैंकों, एन0बी0एफ0सी0 संस्थाओं द्वारा 100 रूपये और 100 रूपये से कम धनराशि के स्टाम्प पेपरों का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में बैंक ऋण, समान्य अनुबन्ध एवं शपथ पत्र हेतु किया जाता है, जिसके सम्बन्ध में जन-सामान्य को सरलता पूर्वक 100 रूपये एवं 100 रूपये से कम धनराशि के ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र में उल्लिखि स्टाम्प शुल्क की धनराशि (FACE VALUE)/प्रदर्शित मूल्य पर उपलब्ध है। जनपद की सभी तहसीलों के अधिकृत संग्रह केन्द्रों पर 100 रूपये या 100 रूपये से नीचे के ई-स्टाम्प सरलता से उपलब्ध है। जनपद में यदि कोई भी स्टाम्प वेण्डर फिजकली या ई-स्टाम्प में उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की धनरशि (FACE VALUE)/ प्रदर्शित मूल्य से अधिक वसूल करेगा, तो दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित स्टाम्प वेण्डर का लाइसेन्स निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। संग्रहण केन्द्र के लिये इच्छुक लोग स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर अभिकर्ता बन सकते हैं। संग्रहण केन्द्र के लिये स्टाम्प वेण्डर का लाइसेन्स होना अनिवार्य है |
उन्होंने बताया कि जनपद में कार्यरत समस्त स्टाम्प विक्रेताओं में से इच्छुक स्टाम्प विक्रेताओं को ए0सी0सी0(प्राधिकृत संग्रह केन्द्र) बनाया गया है और आगे भी बनाया जा रहा है। जन सामान्य द्वारा बैंकों, एन0बी0एफ0सी0 संस्थाओं द्वारा 100 रूपये और 100 रूपये से कम धनराशि के स्टाम्प पेपरों का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में बैंक ऋण, समान्य अनुबन्ध एवं शपथ पत्र हेतु किया जाता है, जिसके सम्बन्ध में जन-सामान्य को सरलता पूर्वक 100 रूपये एवं 100 रूपये से कम धनराशि के ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र में उल्लिखि स्टाम्प शुल्क की धनराशि (FACE VALUE)/प्रदर्शित मूल्य पर उपलब्ध है। जनपद की सभी तहसीलों के अधिकृत संग्रह केन्द्रों पर 100 रूपये या 100 रूपये से नीचे के ई-स्टाम्प सरलता से उपलब्ध है। जनपद में यदि कोई भी स्टाम्प वेण्डर फिजकली या ई-स्टाम्प में उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की धनरशि (FACE VALUE)/ प्रदर्शित मूल्य से अधिक वसूल करेगा, तो दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित स्टाम्प वेण्डर का लाइसेन्स निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। संग्रहण केन्द्र के लिये इच्छुक लोग स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर अभिकर्ता बन सकते हैं। संग्रहण केन्द्र के लिये स्टाम्प वेण्डर का लाइसेन्स होना अनिवार्य है |