यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, एसएसएफ से लैस होगी यूपी की कानून व्यवस्था
यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, इसके जवान बिना वारंट ले सकेंगे तलाशी, कर सकेंगे गिरफ्तारी
एसएसएफ का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर का अधिकारी इस फोर्स का प्रमुख होगा. बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ अदालत भी संज्ञान नहीं ले सकेगी.
एसएसएफ से लैस होगी यूपी की कानून व्यवस्था ….
लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (Uttar Pradesh Special Security Force) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है.
राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ के पास होगी. प्राइवेट कंपनियां भी पेमेंट देकर एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगी. यूपीएसएसएफ (UP SSF) को ढेर सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की पॉवर.
उत्तरप्रदेश विशेष सुरक्षा बल के पास होंगी निम्न शक्तियां
यूपी एसएसएफ को स्पेशल पॉवर दी गई हैं. इसके तहत फोर्स के किसी भी सदस्य के पास अगर यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट इशू कराने में लगने वाले वक्त के दरमियान अपराधी भाग सकता है या अपराध के साक्ष्य मिटा सकता है,ऐसी स्थिति में वह उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है. इतना ही नहीं वह तत्काल उसकी संपत्ति व घर की तलाशी भी ले सकता है.लेकिन शर्त यही है कि एसएसएफ जवान को यह पूर्ण विश्वास हो कि जिसके खिलाफ वह एक्शन ले रहा है उसने अपराध किया है.