कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों के बचाव को लेकर दिल्ली सरकार हुई सख्त

नियमों को लेकर सख्त हुई दिल्ली सरकार, उल्लंघन पर जुर्माना

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों के बचाव को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई है. सरकार ने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को निर्देश दिया कि कोरोना काल मे जिन नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं उनका अगर कोई उल्लंघन करता है. उनपर कार्रवाई से संबंधित सारा डाटा रोजाना मेंटेन किया जाए और हर हफ्ते सरकार को रिपोर्ट किया जाए.

ये हैं वह पांच नियम या दिशा निर्देश जिनका पालन करना जरूरी है.

1. क्वांरटीन नियमों का पालन.
2. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना.
3. सार्वजनिक स्थानों या वर्कप्लेस पर फेस मास्क (Mask) पहनना.
4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना.
5. सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन निषेध.

दिल्ली सरकार ने 13 जून को ‘दिल्ली महामारी (कोविड-19 प्रबंधन) नियम 2020 लागू किया था, जिसके तहत नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर पहली बार ₹500 का जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद हर बार उल्लंघन पर ₹1000 का जुर्माना किया जाएगा. जो लोग भी मौके पर जुर्माने की रकम नहीं दे पाएंगे उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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